जानें, आधार कार्ड को ONLINE कैसे कराएं गैस कनेक्शन से लिंक
नई दिल्ली. घरेलू गैस उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार ने बैंक खातों को लिंकअप कराने के लिए 31 मार्च 2015 तक समय दिया है। जनवरी से बैंक खातों में सब्सिडी का पैसा मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन, जिन उपभोक्ताओं ने अपने बैंक खाते को आधार से लिंकअप नहीं कराया है सरकार ने उन्हें कुछ मोहलत दी है। अगर आपने अपने गैस कनेक्शन को बैंक खाते से लिंक नहीं कराया है तो घबराएं नहीं, क्योंकि अगले तीन माह यानी 31मार्च तक आप कनेक्शन को बैंक खाते से लिंक करा सकते हैं। तब तक आपको सबसिडी रेट पर यानी 457 रुपए में ही गैस सिलेंडर मिलता रहेगा। वहीं, लिंक कराने वाले उपभोक्ताओं को गैस की सबसिडी खाते में सीधे पहुंचेगी।
कैसे मिलेगा लाभ
ऐसे घरेलू गैस उपभोक्ता जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वे अपने अकाउंट नंबर के माध्यम से फॉर्म तीन भरकर बैंक में जमा करा दें। इसके साथ ब्लू बुक की फोटो कॉपी देनी होगी। जो ग्राहक बैंक नहीं जाना चाहते हैं, वे फॉर्म चार भरकर अपने गैस एजेंसी में जमा करें। इसके साथ ग्राहक बैंक पासबुक का फोटो कॉपी या बैंक का कैंसल चेक दे सकते हैं। इसमें 17 अंकों का एलपीजी आईडी देना जरूरी होगा।
नई दिल्ली. घरेलू गैस उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार ने बैंक खातों को लिंकअप कराने के लिए 31 मार्च 2015 तक समय दिया है। जनवरी से बैंक खातों में सब्सिडी का पैसा मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन, जिन उपभोक्ताओं ने अपने बैंक खाते को आधार से लिंकअप नहीं कराया है सरकार ने उन्हें कुछ मोहलत दी है। अगर आपने अपने गैस कनेक्शन को बैंक खाते से लिंक नहीं कराया है तो घबराएं नहीं, क्योंकि अगले तीन माह यानी 31मार्च तक आप कनेक्शन को बैंक खाते से लिंक करा सकते हैं। तब तक आपको सबसिडी रेट पर यानी 457 रुपए में ही गैस सिलेंडर मिलता रहेगा। वहीं, लिंक कराने वाले उपभोक्ताओं को गैस की सबसिडी खाते में सीधे पहुंचेगी।
कैसे मिलेगा लाभ
ऐसे घरेलू गैस उपभोक्ता जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वे अपने अकाउंट नंबर के माध्यम से फॉर्म तीन भरकर बैंक में जमा करा दें। इसके साथ ब्लू बुक की फोटो कॉपी देनी होगी। जो ग्राहक बैंक नहीं जाना चाहते हैं, वे फॉर्म चार भरकर अपने गैस एजेंसी में जमा करें। इसके साथ ग्राहक बैंक पासबुक का फोटो कॉपी या बैंक का कैंसल चेक दे सकते हैं। इसमें 17 अंकों का एलपीजी आईडी देना जरूरी होगा।